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अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्री की अंतिम तिथि 28 फरवरी: डीसी आशिका जैन

जिला वासियों से सरकारी अधिसूचना के अनुसार जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील

एसएएस नगर, 18 फरवरी 2025 (नरिंदर चावला):पंजाब सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट धारकों को बड़ी राहत देते हुए उनके प्लॉटों की रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने प्लॉट धारकों से 28 फरवरी 2025 से पहले इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

रजिस्ट्रेशन के लिए 28 फरवरी तक का समय

डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2024 के तहत यह सुविधा दी जा रही है। इसके तहत, धारा 20 की उपधारा 5 के अनुसार, अनाधिकृत कॉलोनियों में स्थित प्लॉटों की रजिस्ट्री 28 फरवरी 2025 तक करवाई जा सकती है।

इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एसएएस नगर जिले के सभी तहसीलों और उप तहसीलों के उप-रजिस्ट्रार और संयुक्त उप-रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाएं।

एनओसी की आवश्यकता से छूट

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आवास एवं शहरी विकास विभाग और स्थानीय निकाय विभाग से एनओसी (No Objection Certificate) की छूट सिर्फ 28 फरवरी 2025 तक के लिए मान्य है। इसलिए, लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा समाप्त होने से पहले अपने प्लॉट का पंजीकरण करवा लें।

कौन करवा सकता है रजिस्ट्री?

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, वे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने:
✔️ 31 जुलाई 2024 तक अनाधिकृत कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए स्टांप पेपर पर पावर ऑफ अटॉर्नी या समझौता (Agreement) किया है।
✔️ भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध हो।
✔️ रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार के समक्ष भूखंड का पंजीकरण करवाने के पात्र हों।

किन भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं होगी?

रजिस्ट्रेशन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी भूखंड निम्नलिखित प्रतिबंधित क्षेत्रों में न आता हो:
राष्ट्रीय राजमार्गों या अनुसूचित सड़कों के किनारे स्थित भूमि
किसी भी केंद्रीय या राज्य कानून के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र
सरकारी भूमि या अतिक्रमण वाली भूमि
वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत संरक्षित भूमि
ईको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) या रक्षा कार्य अधिनियम 1903 के तहत अधिसूचित भूमि

रजिस्ट्री के लिए आवश्यक शर्तें

📌 भूखंड धारकों को शपथ पत्र देना होगा कि उनका प्लॉट किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आता।
📌 रजिस्ट्रेशन से पहले उप-रजिस्ट्रार यह जांच करेंगे कि भूखंड मास्टर प्लान और अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता।

अंतिम तिथि न चूकें!

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने सभी प्लॉट धारकों से आग्रह किया कि वे अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 से पहले अपनी रजिस्ट्री पूरी करवाएं, ताकि वे सरकारी योजना का लाभ उठा सकें और भविष्य में किसी कानूनी अड़चन से बच सकें।

📢 अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी तहसील या उप-तहसील कार्यालय से संपर्क करें।

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